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गन्ना मूल्य का भुगतान न करने पर जेएचवी चीनी मिल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

महराजगंज, 26 अप्रैल। जेएचवी चीनी मिल द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान न किए जाने पर जिलाधिकारी के आदेश पर गन्ना सचिव आरके पाठक ने चीनी मिल मालिक के खिलाफ ठूठीबारी कोतवाली में बुधवार को 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है ।

गड़ौरा चीनी मिल पर वर्ष 2016 -17 का तीन करोड़ 37 लाख 19 हजार रुपए बकाया है जिसका भुगतान चीनी मिल नहीं कर रही है। किसानों द्वारा चीनी मिल पर कई बार धरना-प्रदर्शन भी हो चुका है। मिल प्रबंधन की मनमानी व भुगतान को लेकर बार-बार की जा रही टाल मटोल को लेकर नाराज जिलाधिकारी विरेन्द्र कुमार सिंह ने चीनी मिल के मालिक जवाहर प्रसाद जायसवाल पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दे दिया। आदेश के अनुपालन के क्रम में गन्ना सचिव आरके पाठक ने बुधवार को ठूठीबारी कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 मुकदमा संख्या 204 दर्ज कराया ।
जिला प्रशासन द्वारा कई बार चीनी मिल को चेतावनी दी जा चुकी थी कि किसानों का बकाया मूल्य शीघ्र ही भुगतान कर दें किंतु मिल प्रबंधन द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा था।
इस सबंध में कोतवाल ठूठीबारी वीपी सिंह का कहना है कि गन्ना सचिव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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