गोरखपुर, 14 जुलाई। गोरखपुर में स्लाटर हाउस बनाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर १३ जुलाई को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस बाबत नीति स्पष्ट करने का आदेश दिया है।
चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस एम के गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि सरकार लोगों को खाने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती । कोर्ट ने पूछा स्लाटर हाउस न होने पर छोटे जानवर कहां जब्ह (काटना) होंगे। कोर्ट ने अन्य जानवरों के जब्ह करने पर सरकार का स्टैंड स्पष्ट करने का निर्देश दिया हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को हाईकोर्ट में होगी।
गोरखपुर के मिर्जा दिलशाद बेग ने स्लाटर हउस खोलने को लेकर अप्रैल 2017 में रिट दाखिल की है थी। कोर्ट में 11 बार सुनवाई हो चुकी है.