जनपद

उद्यमियों को खाद्य पदार्थाे के निर्माण व विक्री के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी

गोरखपुर,28 अक्टूबर। चेम्बर आफ इंडस्ट्रीज के उद्योग भवन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जागरूकता कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें उद्यमियों को खाद्य पदार्थाे के निर्माण व विक्री के सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में जानकारी दी गयी।

जागरूकता कैम्प में अभिहीत अधिकारी अजीत कुमार राय, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल राय के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृष्ण चंद्र पटेल भी उपस्थित रहे।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल राय ने बताया कि खाद्य पदार्थो के निर्माण से लेकर विक्री तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन किया जाये। व्यापारी तीन बातों -गुड्स मनुफैक्चरिंग, गुडस् हाईजेनिक प्रोडक्टस और गुड्स हैण्डिलिंग प्रोडक्ट्स के निर्देशों का पालन करें।

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खाद्य पदार्थो के निर्माण के स्थान को साफ सुथरा रखें। कर्मचारियों के वर्दी और हाथ में दास्ताना का प्रयोग आवश्य करें। उन्होने कहा कि कभी-कभी देखा जाता है कि प्रोडक्ट्स तो अच्छे है लेकिन पैकेजिंग में मिस डेट ,मिस एड्रेस की वजह से व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही हो जाती है। इस लिए इसका विशेष ध्यान दिया जाये। अगर कोई भी व्यापारी  अपने प्रोडक्ट्स की स्वंय जांच कराना चाहता है तो वह एक हजार रुपये शुल्क जमा कर स्वंय भी जांच करा सकता है। इस अवसर पर हेल्प डेस्क नंबर  0551-2201757, 9454468595 भी जारी किया गया जिस पर कोई भी शिकायत या सुझाव दे सकता है। राजकुमार, रितेश बरधानी, नवीन कुमार, मनोहर लाल, कृष्ण लाल, बब्लू यादव, अमित समेत सैकड़ो लोग जागरूकता कैम्प में उपस्थित रहे।