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हत्या के 22 वर्ष पुराने मामले में अभियुक्त दोषी करार, 25 को सुनायी जाएगी सजा

गोरखपुर, 17 अक्टूबर। एससीएसटी कोर्ट ने हत्या के 22 वर्ष पुराने केस में आज एक अभियुक्त को दोषी करार दिया जबकि उसके दो भाइयों को दोष मुक्त कर दिया। अदालत 25 अक्टूबर को दोषी को सजा सुनाएगी। दोषी आज अदालत में उपस्थित नहीं हुआ जिस पर अदालत ने उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को उसे 25 को अदालत में प्रस्तु करने का आदेश दिया।
हत्या का यह मामले बेहद चर्चित हुआ था। घटना गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के रामपुर बघाड़ गांव की है। इस गांव के निवासी अशोक सिंह और उसके चाचा शिव शंकर सिंह के बीच 28 अक्टूबर 1995 करे डनलप हटाने को लेकर विवाद हुआ। अशोक सिंह ने सहन की जमीन को अपना बताते हुए चाचा शिवशंकर सिंह को वहां से डनलप हटाने को कहा। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वह अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर आया और चाचा शिवशंकर सिंह को गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में अशोक सिंह और उसके दो भाइयों प्रमोद सिंह व मनोज सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ।
हत्या का यह केस 22 वर्ष तक चला। केस के इतना लम्बा खींचने का कारण यह था कि कभी केस डायरी गायब हो गई तो कभी घटना स्थल से बरामद कारतूस।
यह केस एससी एसटी कोर्ट में चला । जज सीताराम वर्मा ने आज अभियुक्त अशोक कुमार सिंह को हत्या का दोषी करार दिया। उसके दोनों भाई दोष मुक्त कर दिए गए। अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केपी सिंह व रमापति शुक्ल ने बहस की जबकि सरकार की ओर से हाल में केस से जुड़े जेपी सिंह ने बहस की। कोर्ट 25 नवम्बर को अभियुक्त को सजा सुनाएगी।

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