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हाई कोर्ट ने पूछा -गोरखपुर में मार्डन स्लाटर हाउस खोलने में क्या परेशानी है ?

गोरखपुर , 4 जून. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने ही शहर गोरखपुर में स्लाटर हाउस न होने को लेकर दाखिल एक याचिका पर नगर आयुक्त को तलब किया है। कोर्ट का कहना है कि अवैध स्लाटर हाउस का बंद होना उचित है लेकिन वैध स्लाटर हाउस के लिए जगह की व्यवस्था क्यों नहीं है ?
चीफ जस्टिस डी. बी. भोसले और जस्टिस एम. के. गुप्ता ने यह आदेश गोरखपुर के दिलशाद अहमद और 120 अन्य की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया है कि गोरखपुर में स्लाटर हाउस नहीं है और इसलिए किसी को स्लाटर हाउस का लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अपनी इच्छा का भोजन करने का सबको अधिकार है लेकिन स्लाटर हाउस न होने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने नगर आयुक्त को शुक्रवार यानी 7 जुलाई को कोर्ट में तलब कर पूछा है कि गोरखपुर में मार्डन स्लाटर हाउस खोलने में क्या परेशानी है ?

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