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हाईकोर्ट का आदेश -गोरखपुर के 1.14 लाख किसानों को दो माह में दें फसल क्षति का मुआवजा

मुआवजे का 4800 करोड़ रूपया केंद्र सरकार ने नहीं दिया है -विनोद कुमार शुक्ल
गोरखपुर,16 अगस्त। हाईकोर्ट ने गोरखपुर जिला प्रशासन को दो माह के अंदर जिले में वर्ष 2014-15 के दौरान  ओलावृष्टि से रबी की बर्बाद फसल का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जनपद के 1 लाख 14 हजार किसानों को फसल क्षति का मुआवजा दिया जाना है।
 वर्ष 2014-15 में प्रदेश में रबी की फसल ओलावृष्टि से प्रभावित हुई थी। उप्र सरकार द्वारा घोषित मुआवजा राशि के जिलेवार वितरण में अनियमितता के विरूद्ध राष्ट्रीय किसान राज संगठन उप्र ने हाईकोर्ट इलाहाबाद मई माह में जनहित याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वीके शुक्ला व महेश चंद्र त्रिपाठी की खंडपीठ ने उक्त वाद पर 26 जुलाई को अपना निर्णय सुनाते हुए दो माह के अंदर जिले के प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि का समुचित वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ल ने बताया कि ओलावृष्टि से 1 लाख 91 हजार किसान प्रभावित हुए थे। 77 हजार किसानों को मुआवजा तो दे दिया गया लेकिन 1 लाख 14 किसानों को मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने बताया  कि संगठन अब  प्रदेश के 72 अन्य जिलों के किसानों के मुआवजा दिलाने के लिए कार्य करेंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मुआवजा के लिए केंद्र सरकार से 7500 करोड़ रूपए की मांग की है लेकिन केंद्र सरकार ने 2800 करोड़ रूपया ही दिया है। वहीं 4800 करोड़ रूपया केंद्र सरकार देने में आनाकानी कर रही है। किसानों के हक की लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बताया कि 3 अगस्त को फैसले की कापी मिली। मंगलवार को फैसले का कापी जिला प्रशासन को सौंप दी गयी है। अगर किसानों की समस्याओं पर सुनवाई नहीं हुई तो संगठन प्रदर्शन करेगा।

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