जनपद

हज यात्रा के लिए 24 जनवरी तक बन जाना चाहिए नया पासपोर्ट

– हज यात्रा को जाने के लिए हज कमेटी मुंबई ने जारी किए दिशा निर्देश

– वहीं 28 फरवरी से पहले हो रहा है एक्सपायर तो भी हो सकती है समस्या

सैयद फरहान अहमद

गोरखपुर, 30 दिसम्बर। मुकद्दस हज के सफर के लिए जाने की चाह रखने वाले लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है या फिर उन्होंने बनवाने के लिए अावेदन कर रखा है और 24 जनवरी तक उन्हें पासपोर्ट नहीं मिलता है, तो हज यात्रा की तमन्ना रखने वालों के सपनों को चकनाचूर हो सकता है। मुंबई स्थित हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पासपोर्ट को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके लिए पासपोर्ट वैधता को लेकर कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं, जिनके पूरा न होने की दशा में अावेदन फॉर्म निरस्त हो सकता है।

हज कमेटी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जो भी मुकद्दस हज के सफर के लिए जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनका पासपोर्ट 24 जनवरी तक का बना होना चाहिए। फॉर्म को भरने के लिए भी पासपोर्ट नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर पासपोर्ट इसके बाद बनता है तो स्वत: वह हज का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। वहीं जिनके पासपोर्ट 28 फरवरी या उससे पहले एक्सपायर हो रहे हैं, उन्हें भी अपना पासपोर्ट सही करा लेने की जरूरत है, वरना उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है।
पासपोर्ट की उक्त दो शर्तों के अलावा एक और बड़ी शर्त रखी गई है।इसके तहत अगर हज के लिए जाने की ख्वाहिश रखने वाले अावेदक के पास हस्तलिखित पासपोर्ट है, तो भी वह सफर पर नहीं जा सकेंगे। वहीं, मशीन और डिजिटल बने पासपोर्ट में भी छपाई साफ होनी चाहिए और पढ़ने में आनी चाहिए, ऐसा न होने की दशा में भी फॉर्म निरस्त हो सकता है। बता दें कि हज 2017 के लिए 2 जनवरी से फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू होगा। 24 जनवरी तक फॉर्म भरे जा सकते हैं।

हाजियों के खिदमतगुजार शहाबुद्दी सिद्दीकी ने बताया कि हज कमेटी मुंबई ने पासपोर्ट को लेकर कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 24 जनवरी तक बने पासपोर्ट वाले ही हज के लिए अावेदन कर सकते हैं। वहीं, 28 फरवरी से पहले अगर वैधता है, तो ही फॉर्म भरे जा सकेंगे⁠⁠⁠⁠

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