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हाई कोर्ट ने डॉ कफील खान के निलम्बन की विभागीय जाँच 3 महीने में पूरा करने का आदेश दिया

लखनऊ.  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बीआरडी मेडिकल कालेज के निलंबित प्रवक्ता डॉ कफील खान के निलम्बन की विभागीय जाँच 3 महीने में पूरा करने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है.

आक्सीजन कांड में निलंबित डॉ कफील खान के खिलाफ प्रशासनिक जाँच पिछले 18 महीनों से चल रही है.

यह जानकारी डॉ कफील खान ने आज लखनऊ में एक पत्रकार वार्ता में दी. उन्होंने बताया कि उनकी याचिका पर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने 7 मार्च को यह आदेश दिया. उन्होंने कहा कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मेरे खिलाफ चिकित्सा लापरवाही मे और ऑक्सीजन टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने का कोई सबूत नही पाया गया । मैंने जाँच अधिकारी से डीजीएमई, पूर्व प्राचार्य, एचओडी बाल रोग, 100 वार्ड / इंसेफेलाइटिस वार्ड प्रमुख की क्रॉस क्वेस्चनिंग के लिए बुलाने को कहा है लेकिन जांच अधिकारी ने उन्हें आज तक नहीं बुलाया है।

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