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ग्रामीणों के आन्दोलन के बाद दलित किशोरी के गैंग रेप में दो गिरफ्तार

विधायक ने पीडिता को रानी लक्ष्मीबाई योजना से आर्थिक सहायता दिलाने को कहा 

कुशीनगर, 5 जनवरी. खड्डा विधान सभा क्षेत्र के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में दलित किशोरी के साथ गैंग रेप की घटना में लोगों द्वारा रास्ता जाम करने के बाद पलिस हरकत में आई और उसने दो आरोपियों को 4 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया. मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है.

इस घटना को लेकर क्षेत्रीय भाजपा विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने डीएम  एसपी से बात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अकरने और पीडिता को प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई योजना से आर्थिक सहायता दिलाने को कहा है. एवं हर सम्भव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नही करेगी. दोषी किसी भी कीमत पर नही बख्शे नहीं जायेंगे.
खड्डा विधान सभा क्षेत्र के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में मुसहर समुदाय की एक बालिका के साथ एक जनवरी को सामुहिक दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी.

मंगलवार को हनुमानगंज पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों-बबलू यादव, व्यासमुिन यादव और पिंटू यादव के खिलाफ दुष्कर्म, पास्को एक्ट व दलित उत्पीड़न का केस दर्ज किया।

पीड़िता की मां के अनुसार उनकी 15 वर्षीया पुत्री गांव की एक हम उम्र किशोरी के साथ सोमवार की दोपहर में पशुओं के लिए चारा काटने खेतों की तरफ गई थी। देर शाम तक किशोरी घर नहीं पहुंची तो परेशान घर वाले खोजने निकले. बाद में पता चला कि नया वर्ष का जश्न मना रहे तीन युवक लड़की को गन्ने के खेत में ले गए और बलात्कार किया.केस दर्ज होने के बावजूद आरोपियों के गिरफ्तारी न होने पर ३ जनवरी को ग्रामीणों ने थाने के सामने रास्ता जाम किया था. इसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

भाजपा विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने कहा कि अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही करायी जायेगी जिससे की भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृति न हो। श्री त्रिपाठी ने कहाॅ कि मामला धारा 376 घ के तहत दर्ज होने व पीडिता की उम्र 20 वर्ष से कम पाये जाने पर उसे उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से 7 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता मुहैया करायी जाती है। इसके लिए जिलाधिकारी के अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी की संस्तुति पर 15 दिनों के अंदर एक लाख तक की आर्थिक सहायता मुहैया करायी जाती है. इसकी प्रक्रिया को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक के तरफ से पूर्ण कर जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा मुहैया कराया जाता है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है.  श्री त्रिपाठी ने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोई कमी नही छोड़ेगें।

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