महराजगंज, 17 सितम्बर। सीजीएम कोर्ट ने चौक थाना क्षेत्र के ग्राम पडरी कला निवासी एक महिला के घर में घुस कर दुराचार करने के मामलें में चौक के पूर्व थानेदार व प्रधान संघ के अध्यक्ष सहित चार के विरूध दुराचार का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
चौक थाना क्षेत्र के ग्राम पडरीकला निवासी एक महिला ने सीजीएम कोर्ट में वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि 11 मार्च को शाम 6 बजे चौक थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवबचन सिंह यादव, प्रधानसंघ अध्यक्ष अमरनाथ सहित चार लोगों ने घर में घुस कर उसके साथ दुराचार किया और उसके पुत्र को बुरी तरह मारा-पीटा। बेटे को मुंह न खोलने की धमकी देते हुये थाने उठा ले गये।इस मामलें में सीजीएम कोर्ट ने 3 सितंबर को तत्कालीन थानेदार शिवबचन सिंह यादव, प्रधानसंघ अध्यक्ष अमरनाथ तिवारी निवासी पिपरीयां, ड्राईवर ओमकार व मानवेन्द्र सिंह के विरूध अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया है।