जनपद

भ्रम में न रहें व्यापारी , दाखिल करें 3बी रिटर्न, वरना लगेगा बिलंब शुल्क

महराजगंज, 18 अक्टूबर. व्यापार कर विभाग के उपायुक्त आरपी पांडेय ने कहा कि व्यापारी भ्रम में न रहें,   वे अतिशीघ्र अगस्त व सितंबर का 3 बी रिटर्न दाखिल करें वरना बिलंब शुल्क देना पड़ेगा। वैसे भी जिन व्यापारियों ने अगस्त माह का रिटर्न दाखिल नहीं किया है उन्हें तो बिलंब शुल्क देना ही होगा। अब अगर 20 अक्टूबर तक सितंबर माह का 23 बी रिटर्न दाखिल नहीं किया तो सितंबर माह का भी बिलंब शुल्क देना होगा।
सहायक आयुक्त व्यापार कर कृष्ण कुमार ने बताया कि कुछ व्यापारी इस भ्रम में हैं कि अगस्त व सितंबर माह का रिटर्न दाखिल नही करने पर पेनाल्टी नहीं लगेगा जबकि व्यापारियों के लिए केवल जुलाई माह की छूट है। ऐसे में व्यापारियों को अगस्त व सितंबर माह का 3बी रिटर्न भरना ही भरना है वरना पेनाल्टी का प्राविधान है।
ऐसे में जिन व्यापारियों ने अगस्त व सितंबर माह का रिटर्न दाखिल नहीं किया है वे 20 अक्टूबर तक हर हाल में दाखिल कर दें।अगर रिटर्न दाखिल करने में व्यापारियों के समक्ष कोई दिक्कत आ रही हो तो इन हेल्पलाइन से संपर्क कर समस्या का समाधान करा सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर व संबंधित अधिकारी निम्नवत हैं-
आरपी पांडेय-7235003623
हरिश्चन्द्र मौर्य-7235003657
कृष्ण कुमार -7235003356
मनमोहन वर्मा-7235003686

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