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आक्सीजन हादसा : डॉ सतीश कुमार 8 महीने बाद जमानत पर जेल से रिहा

गोरखपुर. बीआरडी मेडिकल कालेज के आक्सीजन हादसे में जेल में बंद मेडिकल कालेज के एनेस्थीसिया विभाग के अध्यक्ष रहे डा. सतीश कुमार आज गोरखपुर के मंडलीय कारागार से रिहा हो गए. उन्हें 15 मई को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी.

जेल से रिहा होने पर जेल गेट पर उनके परिवार के सदस्यों, शुभचिंतकों ने स्वागत किया. स्वागत करने वालों में 28 अप्रैल को जेल से रिहा हुए मेडिकल कालेज के बाल रोग विभाग के प्रवक्ता व एनएचएम के नोडल अधिकारी रहे डॉ कफ़ील अहमद खान भी थे. घर पहुँचने पर पत्नी अनीता रैन और बेटियां पल्लवी व  मंजरी ने डॉ सतीश का स्वागत किया. इस मौके पर डॉ सतीश कुमार काफी भावुक नजर आये.

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डॉ सतीश आक्सीजन हादसे के नौ आरोपियों में से एक हैं. अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने 11 सितम्बर को अदालत में सरेंडर कर दिया था. इसके बाद से वह जेल में बंद थे.

उनके ऊपर ‘ वह बिना लिखित अनुमति के 11 अगस्त से बीआरडी मेडिकल कालेज से अनुपस्थित रहने और अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन न करने का आरोप लगाया गया था. उन पर आक्सीजन सिलेण्डर का स्टाक बुक एवं लाग बुक मेंटेन न करने का भी आरोप लगाया गया और कहा गया कि उन्होंने कभी लाग बुक का न तो अवलोकन किया और न ही उस पर हस्ताक्षर किया गया।

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डॉ सतीश कुमार और डॉ कफ़ील अहमद खान

पुलिस ने इस घटना की जांच करने के बाद जो चार्जशीट अदालत में दाखिल की है उसमें डॉ सतीश पर  भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए हैं. उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने और कर्तव्य पालन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए धारा 308, 120 बी, 466, 468, 469 आईपीसी और 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में चार्जशीट दाखिल हुई है.

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