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वन संपदा एवं वन्यजीवों की तस्करी रोकने के लिए डीएफओ ने मांगा पुलिस कप्तानों से सहयोग

महराजगंज। वन संपदा एवं वन्यजीवों की तस्करी रोकने को डीएफओ ने चार पुलिस कप्तानों से सहयोगा मांगा है।

सात मार्च की भोर में महराजगंज नगर के सक्सेना चौक पर हुई 16 जंगली सुअरों की बरामदगी के बाद वन विभाग सतर्क हो गया है। तस्करी रोकने के लिए सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने पुलिस अधीक्षक गोरखपुर, बस्ती, संतकबीर व महराजगंज को पत्र भेजा है।

पत्र में कहा है कि 16 जीवित जंगली सुअर लदी पिकअप के साथ पकङे गए दो अभियुक्तों राजकुमार व नरेश ने बताया कि जंगली सुअर बस्ती जिले के रूधौली तहसील के अठदमा गांव से लोड किए थे तथा महराजगंज तक पहुंचे। यानि तीन जनपदों की सीमाओं को पार किया गया तथा चौथे जनपद में पकड़े  गये।

डीएफओ ने यह भी कहा है कि जंगली सुअर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक संरक्षित जीव है जिसको संरक्षण श्रेणी शैड्यूल-।।। के अंतर्गत रखा गया है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत किसी भी जीव को मारना, कब्जे में रखना, तस्करी करना, फांसना, दौङना आदि गतिविधियां प्रतिबंधित है। साथ ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी वन्यजीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी प्रतिबंधित है

ऐसे में इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उत्पादों,वन्यजीवों के परिवहन से संबंधित मामलों में कठोर कार्यवाही करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित करें ताकि भविष्य में इस प्रकार के वन अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।

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