कोविड-19 की रोकथाम : हाई रिस्क श्रेणी के सैम्पल को भेजना किया गया अनिवार्य

कोविड-19 समर्पित अस्पताल में हुई मॉक ड्रिल, डीएम, एसएसपी, एडी हेल्थ ने भी लिया जायजा

गोरखपुर. कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में कोविड-19 समर्पित अस्पताल पर शुक्रवार को मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. श्रीकांत तिवारी की मौजूदगी में मॉक ड्रिल की गयी। इस अस्पताल में कोरोना के सिर्फ पपाजिटिव केस भर्ती किये जाने हैं।

अस्पताल का जायजा लेने जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. सुनील गुप्ता और अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. जेएम त्रिपाठी भी पहुंचे। मॉक ड्रिल के दौरान एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस के जरिये मरीज को भेजने का प्रोटोकॉल के साथ अभ्यास किया गया।

जिला सर्विलांस अधिकारी एसीएमओ डॉ. आईबी विश्वकर्मा, अस्पताल प्रभारी एसीएमओ डॉ. नंद कुमार और प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. धनंजय कुशवाहा ने वहां मौजूद स्टॉफ को कोरोना पॉजीटिव केस में सावधानी बरतने के टिप्स दिये। इस बीच, प्रदेश के सभी जिलों द्वारा हाई रिस्क जनसँख्या को चिन्हित कर उनके सैम्पल मेडिकल कालेज स्थित कोविड-19 प्रयोगशालाओं को भेजने का शासनादेश भी आ गया है।

राज्य सरकार में सचिव-चिकित्सा स्वास्थ्य वी. हेकाली झिमोमी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि कोविड-19 पीड़ित रोगियों और हाई रिस्क जनसँख्या को चिन्हित कर समय से जाँच एवं उपचार करने से इस वायरस के प्रसार को रोका जा सकता है । सीएमओ ने भी पत्र की पुष्टि की है और कहा है कि जिलाधिकारी की देखरेख में शासनादेश का पालन सुनिश्चित करवाया जाएगा।

शासन से आए पत्र के मुताबिक बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर और अयोध्या के सैम्पल की जाँच आई.सी.एम.आर.-आर.एम.आर. सी. गोरखपुर बी.आर.डी. मेडिकल कालेज गोरखपुर में होगी । इन मेडिकल कालेजों में सैम्पल कलेक्शन समय 24 घंटे तय किया गया है । प्रतिदिन हर एक जिले में कम से कम चार सैम्पल (अधिकतम सैम्पल संख्या आवश्यकतानुसार) नियमानुसार ट्रिपल लेयर पैकिंग में सम्बंधित प्रयोगशाला भेजना है । इसके साथ ही इसकी सूचना स्वास्थ्य भवन लखनऊ हर रोज शाम छह बजे तक भेजनी होगी ।

हाई रिस्क श्रेणी के लोग –

– अंतरराष्ट्रीय यात्रा के 28 दिनों के अन्दर कोविड-19 के लक्षणों वाले व्यक्ति ।

– कोविड-19 रोगी के संपर्क में आने वाले ऐसे व्यक्ति जिनमें लक्षण उत्पन्न हो गए हों ।

– कोविड-19 रोगी के साथ एक ही घर में रहने वाले व्यक्ति ।

– सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी रोग (बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ वाले सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में भर्ती रोगी ।

– 28 दिनों के भीतर तबलीगी जमात में भाग लेने वाले समस्त व्यक्ति ।

– कोविड-19 रोगियों की देखभाल में लगे स्वास्थ्य कर्मी जिनमें लक्षण उत्पन्न हो गए हों अथवा स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने पर्याप्त सुरक्षा के बिना कोविड-19 की जाँच की हो (संपर्क के पांचवें और पुनः 14वें दिन)

– गंभीर लक्षणों वाले अंतरराज्यीय यात्री (अन्य श्रेणी में अर्ह सैम्पल न होने की दशा में इस श्रेणी में अधिकतम चार सैम्पल प्रतिदिन लिए जा सकते हैं)