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आक्सीजन हादसा : डॉ सतीश की हाई कोर्ट से जमानत मिली

गोरखपुर. बीआरडी मेडिकल कालेज के आक्सीजन हादसे में जेल में बंद मेडिकल कालेज के एनेस्थीसिया विभाग के अध्यक्ष रहे डा. सतीश कुमार को 15 मई को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई.

डॉ सतीश आक्सीजन हादसे के नौ आरोपियों में से एक हैं और वह 12 सितम्बर 2017 से जेल में बंद थे.उनके ऊपर ‘ वह बिना लिखित अनुमति के 11 अगस्त से बीआरडी मेडिकल कालेज से अनुपस्थित रहने और अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन न करने का आरोप लगाया गया था. उन पर आक्सीजन सिलेण्डर का स्टाक बुक एवं लाग बुक मेंटेन न करने का भी आरोप लगाया गया और कहा गया कि उन्होंने कभी लाग बुक का न तो अवलोकन किया और न ही उस पर हस्ताक्षर किया गया।

पुलिस ने इस घटना की जांच करने के बाद जो चार्जशीट अदालत में दाखिल की है उसमें डॉ सतीश पर  भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए हैं. उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने और कर्तव्य पालन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए धारा 308, 120 बी, 466, 468, 469 आईपीसी और 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में चार्जशीट दाखिल हुई है. डा. सतीश कुमार ने एफआईआर दर्ज होने के बाद 11 सितम्बर को अदालत में सरेंडर कर दिया था।

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