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बलदेव प्लाजा की जमीन विवाद में भाजपा सांसद कमलेश पासवान सहित 5 के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश

गोरखपुर. गोलघर में स्थित स्थित बलदेव प्लाजा  की जमीन को  कूट रचित दस्तावेज की मदद से रजिस्ट्री कराने के आरोप में भाजपा सांसद कमलेश पासवान, व्यापारी सतीश नांगलिया समेत पांच के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यास्मीन अकबर ने  जालसाजी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है. अदालत ने कैंट पुलिस को सांसद सहित पांच लोगों के खिलाफ एफआईआरदर्ज कर एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है.

प्रताप मार्केट निवासी  नरेंद्र प्रताप सिंह ने  कोर्ट में मुकदमा कर कहा था कि अराजी नंबर 27 और 37 की जमीन उसकी है. इस जमीन पर वर्षों पहले कब्जा कर लिया गया है और यहां पर बलदेव प्लाजा का निर्माण करा लिया गया. नई दिल्ली के नीति बाग निवासी योगेश्वर प्रसाद की पत्नी सुधा प्रसाद  और उनके बेटे कौस्तुभ प्रसाद एयर कंदर्प प्रसाद ने फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन अपने नाम कराने की कोशिश भी की.

तत्कालीन एसडीएम सदर मुकेश मेश्राम द्वारा 21 अप्रैल 1991 को की गई जांच में  भूखंड नरेंद्र प्रताप सिंह के पिता का पाया गया.  इसके बावजूद  तीनों लोगों ने अपने को जमीन का मालिक दर्शाते हुए उसे कृष्णा डेवलपर्स फर्म के पार्टनर सतीश नांगलिया और भाजपा सांसद कमलेश पासवान  को बेच दिया गया. इन दोनों ने कूट रचित और फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन वर्ष 2015 में रजिस्ट्री करा ली हालांकि वे ख़ारिज दाखिल नहीं करा सके. साक्ष्यों को देखने के बाद सीजेएम ने सांसद कमलेश पासवान, सतीश नांगलिया, सुधा प्रसाद, कौस्तुभ प्रसाद, कंदर्प प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया.

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