आक्सीजन कांड में निलम्बित डा. राजीव मिश्र और डा. सतीश कुमार ढाई वर्ष बाद बहाल

गोरखपुर। आक्सीजन कांड में निलम्बित बीआरडी मेडिकल कालेज के पूर्व प्राचार्य डा राजीव मिश्र और एनस्थीसिया विभाग के अध्यक्ष डा. सतीश कुमार को ढाई वर्ष बाद बहाल कर दिया गया है. इस मामले में निलम्बित डॉ राजीव मिश्र की पत्नी डा. पूर्णिमा शुक्ल को भी बहाल कर दिया गया है. पांच मार्च को डा. राजीव मिश्र और डा, सतीश कुमार ने बीआरडी मेडिकल कालेज में अपने-अपने विभाग में ज्वाइन कर लिया.

बहाली के आदेश में कहा गया है कि बीआरडी मेडिकल कालेज में बच्चों की हुई आकस्मिक मृत्यु की घटना में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के उपरान्त 12 अगस्त 2017 के निलम्बन आदेश को समाप्त कर सेवा में बहाल किए जाने की स्वीकृति राज्यपाल द्वारा की गई है. आदेश में यह भी कहा गया है कि दोनों चिकित्सकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही जारी रहेगी.

आक्सीजन कांड में बीआरडी मेडिकल कालेज के पूर्व प्राचार्य डॉ राजीव मिश्र, एनस्थीसिया विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष  डा. सतीश कुमार, बाल रोग विभाग के प्रवक्ता डॉ कफील खान, फार्मासिस्ट गजानंद जायसवाल, लिपिक  सुधीर कुमार पांडेय, संजय कुमार त्रिपाटी, उदय प्रताप शर्मा को निलम्बित कर दिया गया था. डॉ राजीव मिश्र की पत्नी होमियोपैथिक अधिकारी डा. पूर्णिमा शुक्ल को भी निलम्बित किया गया था. डॉ राजीव मिश्र, डा. सतीश कुमार, डॉ कफील खान, गजानंद जायसवाल, डा. पूर्णिमा शुक्ल के खिलाफ विभागीय जाँच करायी गयी जिसकी रिपोर्ट सरकार को मिल गयी है.

डॉ कफील को जाँच अधिकारी ने आक्सीजन कांड से जुड़े दो आरोपों में बरी कर दिया लेकिन सरकार ने जाँच रिपोर्ट की अस्वीकार कर दिया और फिर से जाँच करने का आदेश दे दिया.

अब डॉ राजीव मिश्र , डॉ सतीश कुमार और डॉ पूर्णिमा शुक्ल को बहाल कर दिया गया है. बहाल होने के पहले डॉ पूर्णिमा शुक्ल अगस्त 2019 में रिटायर हो गयीं थी.

फार्मासिस्ट गजानंद जायसवाल के निलम्बन के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है. लिपिक  सुधीर कुमार पांडेय, संजय कुमार त्रिपाटी, उदय प्रताप शर्मा के खिलाफ अभी तक विभागीय जाँच ही शुरू नहीं हो पायी है.

इस सभी के खिलाफ की एफआईआर दराज हुई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था. इस्नके खिलाफ पुलिस जांच पूरी हो गई है और चार्जशीट अदालत में दाखिल हो चुकी है। अदालत में अब आरोपियों पर आरोप तय करने की प्रक्रिया चल रही है।