गोरखपुर।जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश अस्थाना एवं सदस्य कृष्णा नंद मिश्र ने मोहद्दीपुर स्थित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विद्युत वितरण खण्ड तृतीय के अधिशासी अभियंता को उपभोक्ता कैलाश त्रिपाठी को पच्चीस हजार रुपया बतौर क्षतिपूर्ति एवं तीन हजार रुपया वाद व्यय देने का आदेश दिया है।
आयोग में नंदानगर दरगहिया मैया टोला निवासी उपभोक्ता कैलाश त्रिपाठी की ओर से बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव एडवोकेट एवं ऋषि श्रीवास्तव एडवोकेट का कहना था कि उपभोक्ता ने एक घरेलू कनेक्शन विपक्षी से लिया था जो उपभोक्ता की पत्नी शांति देवी के नाम से है,जिसका उपभोक्ता नियमित भुगतान करता था। उपभोक्ता ने अपनी पत्नी के निधन के बाद कनेक्शन को अपने नाम से कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जो स्वीकार नहीं किया गया। उपभोक्ता ने 17 अक्टूबर 2017 कोविपक्षी को प्रार्थना पत्र दिया कि उसका कनेक्शन घरेलू है लेकिन विपक्षी द्वारा उसको कमर्शियल कनेक्शन का बिल भेजा जा रहा है जिससे उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर पा रहा है।