गोरखपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने डकैती के आरोपी बिहार प्रांत के सीवान जिले के धनौती थाना क्षेत्र के ग्राम धनौती मठ निवासी लड्डन उर्फ रहमत अली की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह का कहना था कि वादी संतोष कुमार सिंह गल्फ टेक्निकल इंस्टीच्यूट के नाम से आदर्श नगर सिंघडिया में कार्यालय खोलकर लोगो को कमीशन पर विदेश भेजने का काम करता है। वादी 27 अक्टूबर 2020 को अपने कार्यालय में मौजूद था।शाम करीब 7 बजे चार की संख्या में अज्ञात बदमाश असलहा लेकर उसके कार्यालय में आए और उसके एजेंटो व उसके साले अभिषेक सिंह को झापड़ मारकर मेज के दराज में रखा बाइस लाख रुपया तथा वादी और उसके एजेंट चैन व मोबाइल छीन कर भाग गए।दौरान विवेचना वादी के एजेंट पवन सिंह की घटना में संलिप्तता पाई गई और अभियुक्त लड्डन उर्फ रहमत अली का नाम प्रकाश में आया।