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हाईकोर्ट ने सभी सरकारी और गैरसरकारी शेल्टर होम में सीसी टीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया

हर जिले में तीन जजों की कमेटी शेल्टर होम्स के बारे में हाईकोर्ट को नियमित रिपोर्ट देंगी

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने आज देवरिया बालिका गृह मामले की सुनवाई करते हुए प्रदेश के सभी शेल्टर होम में सीसी टीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने हर जिले में तीन जजों की कमेटी जिसमें एक महिला जज हो, शेल्टर होम्स के बारे में हाईकोर्ट को नियमित रिपोर्ट दें.

हाईकोर्ट में आज देवरिया बालिका गृह मामले में सामाजिक कार्यकर्ता डा. पद्मा सिंह और अनुराधा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई सुनवाई थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता केके राय ने बताया कि सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधाीश डीबी भोसले और न्यायाधीश यशवंत वर्मा की बेंच ने आदेश दिया कि सभी सरकारी और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचाजित शेल्टर होम में सीसी टीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया.अदालत ने कहा कि जो शेल्टर होम सीसी टीवी कैमरा नहीं लगाता है उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय.

हाईकोर्ट ने हर जिले में तीन जजों की कमेटी बनायी जाय जिसमें एक महिला जज हो। यह कमेटी शेल्टर होम्स के बारे में हाईकोर्ट को नियमित रिपोर्ट दें.

आज अदालत में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य नीता साहू उपस्थित हुईं और अदालत में मामाला विचाराधीन होने के बावजूद इलाहाबाद जाकर बालिका गृह का निरीक्षण करने और बालिकाओं से मिलने पर माफी मांगी और कहा कि उन्हें अदालत के आदेश की जानकारी नहीं थी. अदालत उनकी क्षमा याचना से संतुष्ट नहीं हुई और वह पांच सितम्बर को अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित होकर बिना शर्त माफी मांगें.

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