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बैरागीपट्टी मस्जिद विस्फोट घटना में तीन अभियुक्त 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में

 कुशीनगर. एटीएस के एडीजी डीके ठाकुर ने पुलिस अधीक्षक विनोद मिश्र को साथ 16 नवम्बर को तुर्कपट्टी थानाक्षेत्र के गांव बैरागीपट्टी का दौरा किया. उन्होंने मस्जिद में हुए विस्फोट की घटना की विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जानकारी ली.

एडीजी ने मस्जिद के सामने स्थित छठ घाट, ईदगाह और निर्माणाधीन मदरसा को विवाद के बारे में ग्राम प्रधान सच्चिदानंद तिवारी से जानकारी ली. आधे घंटे के निरीक्षण में एडीजी ने कुछ ग्रामीणों से भी पूछताछ की. इस मौके पर सीओ नीतेश प्रताप सिंह, एसओ संजय सिंह एवं एटीएस के अधिकारी मौजूद रहे.

मस्जिद विस्फोट कांड के आरोपित हाजी कुतुबद्दीन

उधर तुर्कपट्टी थानाक्षेत्र के गांव बैरागी पट्टी के मस्जिद में हुए विस्फोट की घटना के आरोपी हाजी कुतुबद्दीन, उसके पोता अशफाक और मुन्ना उर्फ सलाउद्दीन को पुलिस ने शनिवार को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच कसया जूडिशियल मजिस्ट्रेट कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत में प्रस्तुत किया. न्यायालय ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में 14 दिन की रिमांड पर जिला कारागार देवरिया भेज दिया.

11 नवंबर को दोपहर बाद मस्जिद में तेज विस्फोट हुआ था. विस्फोट का कारण इन्वर्टर की बैटरी का फटना बताया गया था लेकिन पुलिस ने  जांच-पड़ताल में विस्फोट को बारूद से होना बताया. पुलिस के अनुसार मस्जिद में बारूद रखा गया था. विस्फोट की बात सामने आने पर हाजी कुतुबद्दीन, उसके पोते अशफाक, मुन्ना उर्फ सलाउद्दीन, मस्जिद के मौलाना अजीमुद्दीन उर्फ अजीम, इजहार, आशिक, जावेद सहित सात के विरूद्ध धारा – 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, 147, 295, 1200 बी व 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. इनमें से चार आरोपित घटना की रात ही गिरफ्तार कर लिए गए जिन्हें रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. हाजी कुतुबद्दीन को गोरखपुर तो घटना के समय मौके पर मौजूद रहे उसके पोता अशफाक को एटीएस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया. मुन्ना को बिहार से गिरफ्तार किया गया था.

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