पूर्व सांसद अशफाक हुसैन के परिजनों की है भूमि, कब्जेदारी को लेकर चल रहा है मुकदमा
सिसवा बाजार (महराजगंज), 28 जुलाई। ग्रामसभा बसुली में 1913 से चल रहे लगभग 86 एकड़ जमीन पर विवाद में उप जिला मजिस्ट्रेट निचलौल ने भूमि पर वर्चस्व को लेकर किसी भी समय सामूहिक हत्या, बलवा जैसी संगीन अपराध घटित होने की आशंका के मद्देनज़र कोठीभार पुलिस को उक्त ज़मीन कुर्क करने का आदेश दिया है।
ग्रामसभा बसुली की यह भूमि पूर्व सांसद अशफाक हुसैन के परिजनों की है। इस भूमि का विवाद 97 वर्ष पुराना है। ग्राम सभा में स्थित अराजी नम्बर 367, 14, 180, 197, 188, 190, 192, 194, 285, 5, 42, 53, 44क, 80, 82, 92क, 93क, 176क, 186, 250, 52, 34, 46, 48, 355, 406ख, 44ख, 35 मि, 33, 18, 19, 175, 177, 179, 174, 27, 31, 390, 391, कुल इन 48 नम्बरा रकबा पर 34.442 हेक्टेयर के कब्जेदारी को लेकर उसी गाँव के प्रथम पक्ष आफाक हुसैन, इस्लम हुसैन पुत्र अशफ़ाक़ हुसैन, अहमद हुसैन पुत्र मुबारक हुसैन तथा द्वितीय पक्ष शफाकत पुत्र फरहर हुसैन, तनवीर पुत्र अशफ़ाक़, हरसाद हुसैन, सईद जिलानी, फ़ैयाज़ हुसैन, कायरान मुराद के बीच बाद संख्या 46 के तहत वर्ष 1913 से पूर्वजों के बीच कब्जेदारी को लेकर विवाद है। जिस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी निचलौल, कमिश्नर न्यायालय गोरखपुर में मुकदमा चल रहा है। वर्षों से चल रहे इस मुकदमे में दोनों पक्ष द्वारा कब्ज़े को लेकर उत्पन्न स्थिति को देखते हुये मुकामी पुलिस ने न्यायालय को 12 जुलाई 16 को दिए गए अपने रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि विवादित भूमि को लेकर इस समय दोनों पक्षों में दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ता जा रहा है। जो इस कदर बढ़ गया है कि किसी भी समय सामूहिक हत्या, बलवा जैसी संगीन अपराध घटित हो सकती है।
जिस पर उप जिला मजिस्ट्रेट निचलौल ने अपने आदेश में कुल 48 नम्बर रकबा के 34.442 हेक्टेयर ज़मीन को तत्काल प्रभाव से कुर्क किये जाने का आदेश कोठीभार पुलिस को देते हुये कुर्की को कार्यवाही को करने का आदेश दिया है।