असुरन से भटहट तक सड़क चौडीकरण का मामला
लोगों की शिकायत पर असुरन पहुंचे नगर विधायक, कहा-मनमाने तरीके से जबरन कोई कार्यवाही नहीं करने दी जायेगी
गोरखपुर , 29 मई । असुरन चौराहे से भटहट तक सड़क चौड़ा करने के लिए असुरन चौराहे से एचएन सिंह चौराहे तक दुकानों व घरों को गिरने के लिए लगाए गए लाल क्रास निशान पर नगर विधायक डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल ने सवाल खड़ा किया है। उन्होने दुकानों पर नियम विरूद्ध और गैरकानूनी तरीके से लाल क्रास का निशान लगाने का आरोप लगाया और कहा कि मनमाने तरीके से जबरन कोई कार्यवाही नहीं करने दी जायेगी।
असुरन चौराहे से लेकर भटहट तक मेडिकल कालेज रोड़ को 25 मीटर चौड़ा करने का कम हो रहा है। यह कार्य सपा सरकार में शुरू हुआ था। इसके लिए रू 181 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी। सड़क चौड़ीकारण का कम तेजी से चल रहा है। लोक निर्माण विभाग ने कुछ दिन पहले 25 मीटर की हद मेन आने वाले निर्माणों को चिन्हित किया और लाल क्रास का निशान लगाकर अतिक्रमण को स्वत: हटा लेने को कह विभाग ने इसकी मुनादी भी कराई थी। विभागीय सूत्रों ने बताया कि असुरन से गुलरिहा तक तमाम जगहों पर सड़क को चौड़ा करने के लिए 20 मीटर से ज्यादा जगह नहीं मिल रही है और वहाँ अतिक्रमण है। इसलिए 25 मीटर चौड़ा सड़क बनाने के लिए अतिक्रमण हटाना पड़ेगा।
दुकानों और घरों पर लाल स्याही से निशान लगाने पर लोग आशंकित हैं कि उनके निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसको लेकर लोग नगर विधायक से मिले तो आज नगर विधायक विभागीय अभियंताओं को लेकर असुरन पहुंचे।
नगर विधायक ने इस बात पर गम्भीर आपत्ति दर्ज कराई कि विभाग ने पूरी तरह गैरकानूनी तरीके से अपने अधिकारों के बाहर जाकर काम किया है। लोक निर्माण विभाग को सिर्फ उन मकानों/दुकानों पर चेतावनी का निशान लगाना चाहिए था , जो लोक निर्माण विभाग की ज़मीन पर बने हों लेकिन विभागीय अधिकारियों ने निहायत गैरजिम्मेदारी का परिचय देते हुए इस बात की क़ोई जांच हीं नहीं कराई कि जिन दुकानों/मकानों पर वे ध्वस्तीकरण का निशान लगा रहे हैं वे लोक निर्माण विभाग की ज़मीन पर बने हैं या निजी जमीन पर बने हैं।
नगर विधायक का कहना था कि गोरखपुर का ऐतिहासिक विकास कराया जायेगा लेकिन गैरकानूनी तरीके और जोर-जबरदस्ती से विकास के नाम पर नागरिकों का विनाश नहीं होने दिया जायेंगा । जो लोग अपनी निजी जमीनों पर सैकड़ो साल से दुकानें बनवाकर अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं , उनकीं जमीनों पर लोकनिर्माण विभाग ज़बरन कब्ज़ा नहीं कर सकता है। भारत सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया है। किसी भी भूमि का अधिग्रहण या तो कानून की धारा 4/6/17 के तहत क़ानूनी रूप् से वैधानिक अधिग्रहण करके हो सकता है अथवा विभाग को सभी दुकानदारो/मकान मालिकों से अलग-अलग दो पक्षीय समझौते करने होंगे ।
नगर विधायक ने कहा कि वैसे भी असुरन चौराहे पर मेडिकल रोड़ से चौराहा होते हुए रेलवे कालोनी तक फ्लाईओवर बनवाने का प्रयास ज़ारी है और फ्लाईओवर बनने के बाद इस कार्यवाही की जरूरत शायद न पड़े।
नगर विधायक ने सहायक अभियंता और अवर अभियंता की बात सुनने के बाद, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से फ़ोन पर बात की और कहा कि उनके अधीनस्थों द्वारा की गई अविवेकपूर्ण कार्यवाही से पूरे क्षेत्र में व्याप्त भय और आक्रोश है। नगर विधायक ने कहा कि पहले राजस्व अधिकारियों की मदद् से पूरे क्षेत्र की पैमाइश कराई जाये और फ़िर उसके बाद ही भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास क़ानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने या न करने के बारे में सभी पक्षों पर व्यापक विचार करनेके बाद ही निर्णय लिया जाये।