गोरखपुर के अधिवक्ता अतुल चोपड़ा ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की
गोरखपुर, 20 अगस्त। बीआरडी मेडिकल कालेज में आक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में एक और जनहित याचिका दायर की गई है। इसके साथ इस मामले में तीन जनहित याचिकाएं दायर की गई है।
गोरखपुर के अधिवक्ता अतुल चोपड़ा ने 19 अगस्त को हाईकोर्ट की लखनउ खंडपीठ में बच्चों की मौत पर जनहित याचिका दायर की। जस्टिस विक्रम नाथ और दयाशंकर तिवारी ने याचिका को सुना और इस याचिका के साथ ही इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं को नौ अक्तूबर को एक साथ सुनने की तारीख नियत की।
इस याचिका में अतुल चोपड़ा ने कहा है कि बीआरडी मेडिकल कालेज के सभी रिकार्ड तत्काल सील किया जाय और हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अगुवाई में स्वतंत्र जांच दल गठित किया जाय। उन्होंने याचिका में चिकित्सकों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने और इस तरह की घटना भविष्य में फिर न हो इसके लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।
इसके पहले मेरठ के समाज सेवी लोकेश खुराना , रिटायर्ड जिला जज एस के श्रीवास्तव , मानवाधिकार नेता उत्पला शुक्ल और बुद्धिजीवी राजू जय हिंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की। वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता केके राय ने बताया कि जनहित याचिका चीफ जस्टिस डॉ डी बी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में अभी के 70 मौतों हत्या के साथ पिछले सालों में इंसेफेलाइटिस से मरे एक लाख से अधिक बच्चों की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हुए इसकी जाँच किसी अवकाश प्राप्त हाई कोर्ट जज से करने की मांग की गयी थी जिस पर अदालत ने सरकार से सारी रिपोर्ट और दस्तावेजों के साथ 28 अगस्त को हाजिर करने का आदेश दिया।