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हाई कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा अधिकरण की सचिव को गोरखपुर का दौरा कर रिपार्ट देने को कहा

बीआरडी मेडिकल कालेज में आक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत का मामला

इलाहाबाद, 31 अगस्त. गोरखपुर में बी आर डी मेडिकल कालेज में आक्सीजन की कमी के कारण बच्चों की मौत पर दाखिल जन हित याचिका पर आज सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट इलाहबाद ने पूरे प्रकरण की जाँच स्वतंत्र रूप से कराने का आदेश दिया और राज्य विधिक सेवा अधिकरण की सचिव को गोरखपुर जाकर वस्तु स्थिति का आंकलन कर रिपार्ट देने को कहा.

 जनहित याचिका दाखिल करने वाले लोकेश खुराना के अधिवक्ता के के राय ने बताया कि आज चीफ जस्टिस श्री डॉ डी बी भोसले और जस्टिस मनोज गुप्ता की खण्ड पीठ ने याची के अधिवक्ता केके राय व चार्ली प्रकाश को तथा राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल की बहस सुनी. इसके बाद चीफ जस्टिस श्री डॉ डी बी भोसले और जस्टिस मनोज गुप्ता ने पूरे प्रकरण की जाँच स्वतंत्र रूप से कराने का आदेश किया और राज्य विधिक सेवा अधिकरण की सचिव की अध्यक्षता में गोरखपुर जाकर वस्तु स्थिति का आंकलन कर रिपार्ट देने को कहा है जिसकी अगली सुनवाई 12 सितम्बर को होगी । खण्ड पीठ ने सरकार द्वारा गठित जांच समिति से असन्तुष्टि जाहिर की और लगातार हो रही मौतों पर चिंता जाहिर की।

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