गोरखपुर. बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में अगस्त 2017 के आक्सीजन कांड में गिरफ्तार मेडिकल आक्सीजन सप्लाई करने वाली कम्पनी पुष्पा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनीष भंडारी 12 अप्रैल को जमानत पर जेल से रिहा हो गया। उसे 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस एएम खानवलिकर और डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सात महीने से जेल में बंद मनीष भंडारी की जमानत अर्जी को इस आधार पर मंजूर किया था कि उस पर जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें तीन वर्ष से कम सजा है और उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है.
मनीष भंडारी के विरूद्ध 120 बी और 406 आईपीसी का आरोप पत्र दाखिल किया गया है. उसे 17 सितम्बर 2017 को गिरफतार किया गया था.
12 अप्रैल को मनीष भंडारी के रिहाई के कागज मंडलीय कारागार पहुंच गए। इसके बाद वह शाम 7.20 बजे रिहा हो गया। नीली टीशर्ट पहने मनीष भंडारी जब जेल से निकला तो बाहर उसके पिता चन्द्रशेखर भंडारी ने गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। इसके बाद वह तेजी से अपनी गाड़ी में बैठा और लखनउ के लिए रवाना हो गया। जेल के बाहर बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन भंडारी ने कोई जवाब नहीं दिया।