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जाति, आय, अधिवास, हैसियत, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए देनी होगी बिजली भुगतान की रसीद

गोरखपुर.  जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, अधिवास प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, खतौनी की नकल, जन्म प्रमाण-पत्र आदि बनवाने के लिए अब  बिजली बिल भुगतान की रसीद देनी होगी. यह प्रावधान एक अक्टूबर से लागू होगा.
इस संबध में गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियन ने बताया है कि सामान्य तौर पर विद्युत उपभोक्ता समय से अपने विद्युत बिलों का भुगतान नही करता है, जिससे धीरे-धीरे कई माह का विद्युत बिल उपभोक्ता के ऊपर भारित हो जाता है। विद्युत बिल की रिकवरी के लिए विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ता के विद्युत कनेशन का विच्छेदन करते हुए अवशेष धनराशि जमाकर पुनः जोड़ने के लिए दबाव बनाया जाता है। साथ ही कुछ प्रकरणों में बकाये की वसूली हेतु आर0सी0 जारी की जाती है। ऐसी प्रत्येक स्थिति में आम उपभोक्ताओं का विद्युत जैसी आवश्यक उपभोग की सेवा से वंचित रहना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा लेटर आफ क्रेडिट के माध्यम से विद्युत उत्पादन निगम/निजी उत्पादकों से विद्युत क्रय की जाती है, इसके लिए विभाग के पास नगद धनराशि बने रहने की समस्या रहती है। धनाभाव में विद्युत क्रय न हो पाने की स्थिति में आपातकालीन विद्युत कटौती करनी पड़ती है।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त 01.10.2019 से राज्य सरकार द्वारा जन सुविधा केन्द्रों/तहसील/ कलेक्ट्रेट/विभिन्न विभागों के माध्यम से आमजन को दी जाने वाली सेवाओं का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को प्रार्थना पत्र के साथ यह प्रमाण पत्र (विद्युत बिल भुगतान रसीद के साथ) प्रस्तुत करना होगा कि आवेदक द्वारा अथवा उसके परिजन (जिसके नाम से भवन/आवास है) का विद्युत बिल (प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय की तिथि माह के पूर्व माह का) जमा  कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, अधिवास प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, खतौनी की नकल,नगर विकास विभाग द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, पंचायती राज विभाग द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं कुटुंब रजिस्टर नकल के लिए आवेदन,जिला प्रषासन द्वारा लाउड स्पीकर/लोक सम्बोधन प्रणाली/ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति,नगर निगम द्वारा वसूल किये जाने वाला गृहकर एवं जलकर,गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पत्तियों के दाखिल खारिज की कार्यवाही,अन्य सेवायें जैसे पासपोर्ट, पैनकार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, शस्त्र लाईसेन्स, शस्त्र लाईसेन्सों का नवीनीकरण, खनन के पट्टे, आबकारी लाईसेन्स, स्टाम्प लाईसेन्स, वाहन रजिस्ट्रेशन आदि लेने के लिये दिनांक 01.10.2019 से शासकीय सेवाएं लेने के लिए आवेदक को अन्तिम विद्युत बिल (प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय की तिथि माह के पूर्व माह का) भुगतान की रसीद जमा कराना अनिवार्य है।

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