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प्रोफेशनल कोर्स करने वाले अल्पसंख्यकों को मिलेगा 20 लाख रुपये तक का शैक्षिक ऋण

-11 साल बाद एक बार फिर शैक्षिक ऋण योजना शुरु, ऋण पर देना होगा 3 प्रतिशत ब्याज

गोरखपुर। गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की आर्थिक स्थिति उनकी प्रोफेशनल पढ़ाई में रुकावट नहीं बनेगी। इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स के लिए 20 लाख रुपये तक का लोन उत्तर प्रदेश वित्तीय विकास निगम देगा। ग्यारह वर्ष पहले भी निगम ने उच्च शिक्षा के लिए जिले के करीब चार सौ छात्रों को ऋण दिया था, जिसे अधिकांश लोगों ने चुका दिया था। इसके बावजूद भी 2007 से योजना बंद रही, लेकिन 11 साल बाद एक बार फिर से निगम ने शैक्षिक ऋण योजना को फिर हरी झंडी दे दी है।

शैक्षिक ऋण योजना के लिए आवेदन मांगा गया है। आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। महिला एवं शारीरिक रुप से विकलांग उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी। पूरे प्रदेश से 142 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले उप्र के मूल निवासी जिनकी आयु 16 से 32 वर्ष है वही आवेदन कर सकते हैं। चयन पात्र उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर किया जायेगा।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडेय ने बताया है कि उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा संचालित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत प्रोफेशनल एवं जाब ओरियंटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी व जैन) के पात्र ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू. 1,20,000 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू. 98,000 से अधिक न हो तथा प्रोफशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश खुले मुकाबले की परीक्षा से हुआ हो को अधिकतम रू. 20 लाख तक के शैक्षिक ऋण प्रतिवर्ष रू. 4 लाख की दर से 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर अधिकतम 5 वर्षो हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

उन्होने कहा है कि आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप उनके कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है तथा आवेदन समस्त संलग्नको सहित 15 दिसम्बर तक निगम मुख्यालय के कार्यालय, 746 सातवां तल जवाहर भवन, अशोक मार्ग लखनऊ या जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा। योजना के सम्बन्ध में किसी भी जानकारी के लिए 9415579204 पर सम्पर्क कर सकते है।

आवेदन के साथ यह कागजात लगेंगे
-वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
-मूल निवास प्रमाण पत्र
-शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
-आयु का प्रमाण पत्र
-आधार कार्ड की छायाप्रति
-पैन कार्ड की छायाप्रति
-आधार सीडेड बैंक एकाउंट
-प्रोफेशनल कोर्स में दाखिले हेतु संस्था का प्रमाणित पत्र

अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगारों को मिलेगा 20 लाख तक टर्मलोन 

 अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की 13 वर्षों से बंद चल रहीं योजनाएं फिर शुरू कर दी हैं। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय में आने वाले मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी व जैन धर्म के बेरोजगार युवक युवतियां एक लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक टर्मलोन ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें छह फीसदी वार्षिक दर से ब्याज चुकाना होगा।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम के बीच 42.61 करोड़ रुपये का बीते दिनों एमओयू साइन हुआ था। निगम के महाप्रबंधक आरपी सिंह ने सभी जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को एक महीने के भीतर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1275 लाभार्थियों को टर्मलोन देने के लिए बजट घोषित कर दिया है।

जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय कमेटी लाभार्थियों के साथ 10 प्रतिशत लोगों की प्रतीक्षा सूची तैयार करेगी। ऋण वापसी पांच वर्षों में 20 समान त्रैमासिक किस्तों में की जाएगी।

-यह हैं शर्तें
*अल्पसंख्यक वर्ग का हो, उप्र का मूल्य निवासी हो।
*पारिवारिक आय ग्रामीण 98 हजार व शहरी 1.20 लाख से अधिक न हो।
*ऋण की वापसी के लिए आधार बैंक एकाउंट होना जरूरी
*आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो
*जो पहले योजना का लाभ ले चुके हैं, वह इसके पात्र नहीं होंगे।
*विलंब भुगतान पर दो प्रतिशत अतिरिक्त दंड ब्याज देना होगा।

-इन जिलों का हुआ चयन
गोरखपुर, बाराबंकी, गाजियाबाद, प्रयागराज, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, गोंडा, वाराणसी में 50-50 लाभार्थियों के लिये 75-75 लाख रुपये, बरेली, मुरादाबाद में 55-55 लाभार्थियों के लिये 82.50-82.50 लाख, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर में 45-45 लाभार्थियों के लिये 67.50-65.50 लाख रुपये, बलरामपुर, बहराइच, बागपत, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्घार्थनगर, संतकबीर नगर, अमरोहा, कानपुर नगर, मऊ में 40-40 लाभार्थियों को 60-60 लाख रुपये दिए गए हैं।

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