लखनऊ।इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा बीआरडी मेडिकल कालेज, गोरखपुर में आक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार द्वारा अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं करने पर गहरी नाराजगी दिखाई है.
जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और आलोक माथुर की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय तथा डीएम गोरखपुर की ओर से 18अगस्त 2017 से जवाब लंबित है. कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता के अनुरोध पर उन्हें अपना जवाब देने के लिए 03 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया. कोर्ट ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी अपना जवाब दाखिल करने को कहा.
डॉ नूतन ठाकुर ने ने कोर्ट से प्रार्थना की कि राज्य सरकार के अब तक के कार्यों से यह सन्देश जाता है कि वे सच्चाई छिपाना चाहते हैं और दोषी लोगों का बचाव किया जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने न्यायिक आयोग से जाँच की मांग की है.