लखनऊ, 26 सितम्बर. एक स्थानीय अदालत ने अपहरण के केस में वांछित नौतनवा के निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अपर सत्र न्यायाधीश अशोकेश्वर कुमार रवि ने विधायक के साथ-साथ इसी केस के एक अन्य मुल्जिम संदीप त्रिपाठी के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
कोर्ट ने यह आदेश दोनों मुल्जिमों द्वारा मुकदमे के विचारण में सहयोग नहीं करने पर उनकी ओर से दी गयी हाजिरी माफी की अर्जी खारिज करते हुए पारित किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मुल्जिमान आदेश के बावजूद जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रहे हैं ताकि गवाही नहीं दर्ज हो सके।
लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में 6 अगस्त, 2014 को गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि कुमार पांडेय ने अमन मणि पर अपहरण का आरोप लगते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। बीते 28 जुलाई को इस मामले में दोनों मुल्जिमों पर इस ठेकेदार की हत्या के लिए अपहरण करने व रंगदारी मांगने के साथ ही जानमाल की धमकी देने के मामले में आरोप तय हुआ था। अदालत में अब यह मामला गवाही की प्रक्रिया में है। अदालत ने गवाही के लिए अब अगली तारीख नौ अक्टूबर नियत की है।