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जमाकर्ताओं-कर्मचारियों का धन हड़पने के आरोप में कंपनी के पाँच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश

गोरखपुर। जमाकर्ताओं और कर्मचारियों का धन हड़पने के आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने लखनऊ जिले के विकास नगर थाना क्षेत्र के टेढ़ी पुलिया चौराहा निवासी यूनाइटेड इंडिया ग्रुप आफ कंपनीज कार्पोरेट आफिस निवासी रामकेश शर्मा,अनिल कुमार शर्मा,अरुण कुमार शर्मा,अनूप कुमार शर्मा व शकुंतला शर्मा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश थाना प्रभारी खजनी को दिया है।

कोर्ट में खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम खुटहन पलिहापार रोड निवासी वादी कैलाश चंद राव व अन्य की ओर से राम मिलन सिंह एडवोकेट का कहना था कि लखनऊ विकास नगर थाना क्षेत्र टेढ़ी पुलिया चौराहा स्थित यूनाइटेड इंडिया ग्रुप आफ कंपनीज कार्पोरेट आफिस के सीएमडी रामकेश शर्मा ने सहजनवां थाना क्षेत्र स्थित घघसरा में कंपनी खोलकर वादी व अन्य लोगो को सैलरी पर सहायक रीजनल मैनेजर,एसिस्टेंड बिजनेस मैनेजर नियुक्त किया। इसी प्रकार खजनी,उरुवा बाजार,सिकरीगंज, बरडाड़ व भटौली में भी अन्य लोगो को कर्मचारी व अभिकर्ता के पद पर नियुक्त किया।इन लोगो दावा कंपनियों के तहत विभिन्न स्कीम का संचालन किया गया।जिसमे वादी व अन्य लोगो द्वारा जमाकर्ताओं का पैसा बचत खाता खोलकर जमा कराया गया तथा जमाकर्ताओं के पक्ष में कम्पनी द्वारा बांड भी जारी किया गया। वर्ष 2019 में कम्पनी के सीएमडी, एमडी व डायरेक्टर द्वारा वादी व कम्पनी में कार्यरत अन्य कर्मचारियों का वेतन व जमाकर्ताओं का रुपए का भुगतान नहीं किया गया। जिससे जमाकर्ताओं द्वारा वादी व अन्य लोगो पर शारारिक व मानसिक दबाव बनाया जाने गला।वादी व अन्य कर्मचारी जब भी कम्पनी के पदाधिकारियों से पैसे का भुगतान करने को कहते तो वो आशवासन देते लेकिन पैसे का भुगतान नहीं करते।6 जुलाई 2021 को समय करीब 3 बजे जब वादी व अन्य लोग कम्पनी के हेड आफिस पहुंच कर पदाधिकारियों से संपर्क किया तो उपरोक्त लोगो के साथ अरविंद कुमार पांडेय, कम्पनी के डायरेक्टर विजय शंकर गुप्ता व आर एम रामाभुआल मौर्य ने वादी व अन्य लोगो को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया और जमाकर्ताओं का रुपए वापस करने से मना कर दिया।