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चिलुआताल एनकाउंटर में मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी से जवाब मांगा

लखनऊ/गोरखपुर। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र में हुए सैफ के कथित एनकाउंटर के संबंध में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर गोरखपुर के एसएसपी गोरखपुर से जवाब मांगा है।

आयोग ने एसएसपी वादी को अपनी बात कहने का अवसर देते हुए 30 दिसंबर 2024 तक अपनी जांच आख्या आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। आयोग में अगली सुनवाई 31 दिसंबर को होगी।

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में सैफ की मेडिकल रिपोर्ट में गन शॉट इंजरी पर ब्लैकेनिंग अर्थात कालिमा लिखे जाने के आधार पर मुठभेड़ को संदिग्ध बताया था।

उनकी शिकायत पर उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने केस ( केस संख्या 16075/24/34/2024-AFE ) दर्ज किया। श्री ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा था कि इस मामले में थाने पर दर्ज एफआईआर के अनुसार सैफ द्वारा भागने के प्रयास में पुलिस पर फायरिंग करने पर जवाबी फायरिंग की गई. इसमें उसके पांव पर गन शॉट इंजरी आई।

इसके विपरीत सैफ की कथित मेडिकल रिपोर्ट में इंजरी संख्या 1 के गन शॉट पर ब्लैकेनिंग अर्थात कालिमा लिखा है, जिसका अर्थ है कि अधिकतम एक मीटर की दूरी पर फायरिंग की गई। अमिताभ ठाकुर ने इसे एफआईआर के विपरीत बताते हुए जांच की मांग की थी।

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