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गोरखपुर में 260 से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट

गोरखपुर। जिले में करीब 260 से अधिक वक्फ संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया है। जिसको लेकर मुतवल्लियों में बेचैनी है। मुतवल्ली अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

जिले में करीब 967 वक्फ संपत्तियां हैं। मुतवल्लियों ने करीब 70 फीसद से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करवाया। जिसमें 260 से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया है।

मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई मुख्य रूप से डाटा एंट्री में त्रुटियों और अधूरे दस्तावेजों के कारण की गई है। प्रभावित वक्फ संपत्तियों में कब्रिस्तान व मस्जिद की जमीनें शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा खारिज किए गए कब्रिस्तानों के मामलों में हुआ है, इसके बाद मस्जिदों का स्थान है। इसके अलावा इमामबाड़ा, ईदगाह, मजार, मदरसा और कुछ आवासीय व आय अर्जित करने वाली संपत्तियां भी प्रभावित हुई हैं।

इस संबंध में वक्फ बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि वक्फ संस्थानों का उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण कार्य जारी है और इसकी अंतिम तिथि छह जून 2026 निर्धारित है। उन्होंने कहा कि जिन पंजीकरणों को खारिज किया गया है, उन्हें अब पांच जून तक सही जानकारी और पर्याप्त दस्तावेजों के साथ दोबारा अपलोड करना होगा।

वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, जिसे जून 2025 में वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत इस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, जो पांच अप्रैल से लागू हो चुका है।

शहर काजी मुफ्ती मुहम्मद अजहर शम्सी ने मुतवल्लियों से अपील की है कि जिन वक्फ संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन खारिज हुआ है उनके मुतवल्ली जल्द से जल्द कागजात व अन्य कमियों को पूरा कर पुनः पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लें। लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें। वहीं जिन मुतवल्लियों ने अभी तक उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं किया है वह जल्द से जल्द आवेदन कर दें। उन्होंने कहा कि जिले में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे का मामला गंभीर है। प्रशासन को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। वक्फ संपत्तियां हर हाल में अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए। वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का पैसा कौम की भलाई में लगना चाहिए। बहरहाल वक्फ संपत्तियों की खरीद फरोख्त किसी सूरत में जायज़ नहीं है। वक्फ संपत्तियों की खरीद फरोख्त व नाजायज कब्जा करने वालों पर शासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

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