वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में प्रिन्सिपल का वेतन बाधित करने का निर्देश
निचलौल के राजा रत्नसेन इण्टर कालेज का मामला
निचलौल, 5 जनवरी। स्थानीय राजा रत्नसेन स्मारक इण्टर कालेज में प्रधानाचार्य द्वारा विधालय फण्ड के दुरुपयोग की तहसील दिवस में की गयी शिकायत की जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबंधक को पत्र लिख कर प्रधानाचार्य का वेतन बाधित करने का निर्देश दिया है।
18 अक्टूबर को भाजपा नेता दुर्गा प्रसाद अग्रहरी ने नगर के राजा रत्नसेंन इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य पर विधालय के फण्ड के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुये विद्यालय के विकास में अवरोध उत्पन्न करने की बात कहते हुये तहसील दिवस में शिकायत की थी। इसे गंभीरता से लेते हुये जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को मामले की जांच करा आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया था।डीआईओएस द्वारा नामित जांच अधिकारी ने जांच में प्रधानाचार्य द्वारा सहयोग न किये जाने व आवश्यक पत्रावली उपलब्ध न कराये जाने पर रिपोर्ट दी कि प्रधानाचार्य द्वारा फण्ड रजिस्टर देनें में असमर्थता जाहिर करने से यह प्रतीत होता है कि कालेज के वित्तिय अनिमितता का मामला प्रथम दृष्टया सही है। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबंधक को पत्र लिखकर प्रधानाचार्य का वेतन बाधित करने का निर्देश दिया है।