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दिलशाद हुसैन की हत्या के आरोपी की जमानत खारिज

गोरखपुर। दीवानी कचहरी के पार्किंग के पास 21 जनवरी को दोपहर मोहम्मद दिलशाद की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त भागवत निषाद की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय ने खारिज कर दी।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष मिश्रा का कहना था कि वादी ताहिर हुसैन बिहार प्रांत के मुजफ्फरनगर जिले के सकरा थाना क्षेत्र स्थित विध्दिपुर का निवासी है। उसका बेटा मोहम्मद दिलशाद 21 जनवरी 2022 को मुकदमे की पैरवी करने दीवानी कचहरी आया था। उसी मुकदमे की रंजिश को लेकर दिन में 2 बजे बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम महराजगंज निवासी आरोपी भागवत निषाद ने वादी के लड़के की दीवानी कचहरी के पार्किंग के पास गोली मारकर हत्या कर दी।

जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय ने भागवत निषाद की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।