अनियमित कालोनियों का प्रकरण रेरा को भेजना मुख्यमंत्री के आदेश का उल्लंघन : नगर विधायक

गोरखपुर । नगर विधायक डा राधा मोहन दास अग्रवाल ने शहर  की अनियमित कालोनियों का प्रकरण गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) को भेजने का विरोध किया है और इसे मुख्यमंत्री के आदेश का उल्लंघन बतया है।

डॉ अग्रवाल ने 25 अगस्त को जारी बयान में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पर आरोप लगाया  कि वे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुरा रहे हैं और उन भ्रष्ट भू-माफियाओं तथा उनसे साठगांठ रखने वाले अपने अभियंताओं को बचाने का खेल खेल रहे हैं।

नगर विधायक ने कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आवास मंत्री के रूप में दिनांक 9 अगस्त 2018 को शासनादेश संख्या 1428 / आठ – 8 – 2018 – 194 काम्प / 2001 जारी किया था और प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को निर्देशित किया था कि “” ऐसे सभी भू-माफियाओं / भू-विकासकर्ताओं /कालोनाईजर जिन्होंने सीधे काश्तकारों से नागरिकों को जमीन बेच दिया और कालोनियों में सडक /नाली/जल निकासी /बिजली आदि सुविधायें नहीं दीं, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण उनकी सारी सम्पत्तियों को जप्त करके बेच दें और उस पैसे से कालोनियों का विकास कराये। मुख्यमंत्री का यह आदेश भी है कि कोलोनाईजर से साठगांठ करने वाले अभियंताओं के विरूद्ध भी कार्यवाही करें।

डा. अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का यह आदेश नागरिकों की मदद करने वाला है, लेकिन जीडीए उपाध्यक्ष उसकी अनदेखी कर रहे हैं और उनके इसी कृत्य के खिलाफ हमने 22 अगस्त को विधानसभा में नियम – 301 के तहत नोटिस भी दी है।

नगर विधायक ने कहा कि हमने आज ही रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी के चेयरमैन राजीव कुमार से बात की है। उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी अथारिटी इस प्रकार के कामों के लिए नहीं बनाई गई है। अथारिटी सिर्फ पंजीकृत तथा ले-आऊट स्वीकृत कोलोनाईजर की लूट और शोषण के खिलाफ बनाई गई है। भू-माफियाओं के द्वारा बिना ले आउट स्वीकृत कराये काश्तकारों से जमीन बिकवाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही तो विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को ही करनी होगी। हमारे पास पत्रावली भेजने का कोई अर्थ नहीं है।