गोरखपुर। जरूरतमंद अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की आर्थिक स्थिति उनकी प्रोफेशनल पढ़ाई में रुकावट नहीं बनेगी। इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स के लिए 20 लाख रुपये तक का लोन उत्तर प्रदेश वित्तीय विकास निगम लिमिटेड देगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पाण्डेय ने बताया है कि उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा संचालित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत प्रोफेशनल एवं जाब ओरियटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी व जैन) के पात्र ऐसे छात्र/छात्राएं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, जिनका प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश खुले मुकाबले की परीक्षा से हुआ हो, जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से कम (शहरी क्षेत्र हेतु रुपये 1,20,000 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 98,000 से अधिक न हो) को 3 प्रतिशत वार्षिक प्याज दर पर तथा ऐसे छात्र/छात्राएं जिनका परिवार की वार्षिक आय की दोगुने से अधिक परन्तु रुपये आठ लाख से कम हो छात्रों को 8 प्रतिशत तथा महिला छात्रओं को 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम 20 लाख रुपये तक शैक्षिक ऋण प्रतिवर्ष रुपये चार लाख की दर से अधिकतम 5 वर्षो हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
उन्होने बताया है कि आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप उनके कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है तथा आवेदन समस्त संलग्नको सहित निगम मुख्यालय के कार्यालय, 746 सातवां तल जवाहर भवन, अशोक मार्ग लखनऊ या जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा।