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सरैया सुगर मिल के कर्मचारियों ने ब्याज और पीएफ़ अंशदान ठीक नहीं किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया

गोरखपुर। सरैया सुगर मिल के दर्जनों कर्मचारियों ने 19 अक्तूबर को क्षेत्रीय पी एफ कार्यालय पहुँच कर ब्याज और पीएफ़ अंशदान ठीक नहीं किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया। कर्मचारियों ने ज्ञापन देकर कहा कि यदि 31  अक्तूबर तक ब्याज और  पीएफ अंशदान को सही नहीं किया गया तो उच्च न्यायालय में अवमानना रिट दाखिल कि जाएगी।

कर्मचारियों का कहना था कि पीएफ कटौती का अंशदान 2013-2014, 2014-15 तथा 2015-16 में समायोजित किया गया है, उसे निरस्त किया जाय तथा 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 में समायोजित किया जाय तथा मूलधन ब्याज को 2015-16 तक सही किया जाय। साथ ही कर्मचारियों को 2009-10 से लेकर 2015-16 तक का रसीद दिया जाय ताकि कर्मचारी अपने खाते के ब्याज व अंशदान की जानकारी प्राप्त कर सकें।

कर्मचारियों ने बताया कि इस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2021 से पीएफ आयुक्त को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक ब्याज वअंशदान को सही नहीं किया गया तो दोबारा उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया जिस पर उच्च न्यायालय ने अपने आदेश 09.05.2023 के जरिए तीन महीने में कार्यवाही करने को कहा परंतु छह माह बिट जाने के बाद भी ब्याज तथा पी०एफ० कटौती का अंशदान को सही नहीं किया गया। यदि 31 अक्टूबर तक ब्याज और अंशदान सही नहीं किया गय उच्च न्यायलय से अवमानना रिट दाखिल कर दिया जायेगा।

श्रमिक नेता बनारसी सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन देने आए चीनी मिल कर्मचारियों में गोमती मिश्रा, ओमप्रकाश मिश्र, चौथी यादव, उमेश पाठक, मुरारी यादव, गुलाब गुप्ता, नवीन कुमार, गोरख भर, रमेश चंद्र सिंह , श्यामदेव यादव, भागवत, रमाशंकर यादव के नाम उल्लेखनीय हैं।