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सिंचाई विभाग के जेई की हत्या के केस में 26 वर्ष बाद आया फैसला, दो को आजीवन कारावास

महराजगंज। सिंचाई विभाग के जेई बिन्दा ठकुराई की हत्या में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं एक-एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इस केस में 26 वर्ष नौ महीने बाद फैसला आया है।

महराजगंज के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को फैसला सुनाया। दोषी करार दिए गए दोनों अभियुक्त यदि अर्थदंड नहीं देते हैं तो उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषी करार दिए गए संतकबीरनगर नगर जिले के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के बघौली निवासी हरिशचन्द्र सिंह सिंचाई विभाग में ही जेई थे जबकि गोरखपुर जिले के चौरीचैरा थाना क्षेत्र के करमहा निवासी भरत सिंह ठेकेदार रहे। अभियोग पक्ष के अनुसार इस हत्याकांड को इसलिए अंजाम दिया गया क्योंकि नारायणी नदी पर बने बी गैप तटबंध के 23 नम्बर ठोकर पर हरिश्चन्द्र सिंह के हटाकर बिन्दा ठकुराई को तैनाती दी गई थी।

यह घटना 3 जून 1197 की सुबह निचलौल स्थित के सिंचाई खंड द्वितीय कालोनी में घटित हुई थी। सिंचाई विभाग के जेई सुभाष चन्द्र पांडेय की तहरीर पर निचलौल पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने घटना की तेजी से जांच की और चार महीने में ही 29 अक्टूबर 1997 को चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी।
अदालत में जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की।

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